केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार दिया है।
केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना के प्रत्येक अधिकारी और कर्मियों को नियमित सेना की आवश्यक सुरक्षा या सहायता और पूरकता प्रदान करने के लिए बुलाने का अधिकार दिया है। सेना प्रमुख को ये अधिकार प्रादेशिक सेना नियम 1948 के तहत दिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में प्रादेशिक सेना की मौजूदा 32 इन्फैंट्री बटालियनों में से 14 इन्फैंट्री बटालियनों को दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान, उत्तरी कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान, अंडमान और निकोबार कमान और सेना प्रशिक्षण कमान (एआरटीआरएसी) के क्षेत्रों में शामिल किया है। यह आदेश 9 फरवरी 2028 तक तीन साल के लिए लागू रहेगा।
