कांकेर, 19 जून । स्कूल शिक्षा विभाग ने कांकेर के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार पटेल को निलंबित कर दिया है। उन पर प्रधान अध्यापकों की पदोन्नति के बाद शासन के निर्देशों के खिलाफ जाकर पदस्थापना आदेश में संशोधन करने का आरोप है।
दरअसल प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति के बाद काउंसलिंग के जरिए शिक्षकों की पदस्थापना की गई थी। आरोप है कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार पटेल ने शासन के निर्देशों के विपरीत बिना काउंसलिंग किए ही पदांकित स्थान में संशोधन कर दिया।
मामले की शिकायत मिलने पर विभाग ने जांच दल गठित किया था। जांच में अशोक पटेल को दोषी पाया गया। जिसके बाद टीम ने अपनी रिपोर्ट जेडी बस्तर को सौंपी। जेडी बस्तर ने अनुशंसा के साथ रिपोर्ट स्कूल शिक्षा विभाग को भेजी।
शुक्रवार काे जारी आदेश के अनुसार अशोक कुमार पटेल, मूल पद प्राचार्य टी संवर्ग, ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता बरती। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत अशोक पटेल को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर नियत किया गया है।
