भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने आज बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र और सरकारी संस्थाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं द्वारा लेनदेन और सेवा कॉल के लिए 1601 श्रृंखला के नंबरों के उपयोग पर निर्देश जारी किए हैं। ये संस्थाएं 1600 श्रृंखला के नंबरों का उपयोग कर रही हैं। संचार विभाग ने टीआरएआई को सूचित किया है कि उसने अब उपयोगिता, कूरियर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों की संस्थाओं द्वारा इसी प्रकार की कॉल के लिए विभाग द्वारा आवंटित 1601 श्रृंखला के नंबरों का चरणबद्ध कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। इसमें बिजली वितरण कंपनियां, जल उपयोगिता कंपनियां, शहरी गैस वितरण कंपनियां और एलपीजी वितरण कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें कूरियर कंपनियां, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स कंपनियां, पार्सल डिलीवरी सेवा प्रदाता, माल ढुलाई और माल ढुलाई सेवा प्रदाता भी शामिल हैं।
अन्य क्षेत्रों से आने वाली सेवा और लेन-देन संबंधी कॉलों के साथ महत्वपूर्ण वित्तीय वॉइस कॉलों को आपस में मिलने से बचाने के लिए यह अलग नंबर श्रृंखला जारी की गई है। मंत्रालय ने बताया कि इस विशिष्ट नंबरिंग से उपभोक्ताओं को वैध सेवा और लेन-देन संबंधी कॉलों की आसानी से पहचान करने में मदद मिलेगी, जिससे वॉइस-आधारित संचार में विश्वास बढ़ेगा।
1601-सीरीज़ के नंबर टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा उचित सत्यापन के बाद सीधे पात्र संस्थाओं को आवंटित किए जाएंगे और इसके लिए, टीएसपी को आदेश जारी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर पात्र संस्थाओं के माइग्रेशन और ऑनबोर्डिंग को पूरा करने के लिए कहा गया है।
