नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट में 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा से जुड़े मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके ने अपना आंशिक बयान दर्ज कराया। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने उनका आगे का बयान दर्ज करने के लिए 21 अप्रैल की तिथि नियत करने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर कोर्ट में मौजूद थे। आज सीबीआई ने ‘इंदिरा गांधी बॉडी लाइंग इन स्टेट’ संरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग की। इस पर कोर्ट ने सीबीआई की मांग को मंजूर करते हुए दूरदर्शन के उप महानिदेशक को इस आदेश की अनुपालन रिपोर्ट अगली सुनवाई में दाखिल करने का निर्देश दिया। इससे पहले 18 मार्च को फोरेंसिक विभाग के सीनियर साइंटिफिक अफसर अमितोष कुमार का बयान दर्ज के बयान दर्ज किए गए थे। 28 जनवरी को टाइटलर के आवाज के नमूने रिकॉर्ड करने वाले फोरेंसिक लेबोरेटरी के अधिकारी का बयान दर्ज किया गया था। कोर्ट में जगदीश टाइटलर के रिकार्डेड आवाज के नमूने को कोर्ट में प्ले किया गया था। टाइटलर ने राऊज एवेन्यू की ओर से आरोप तय करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जो अभी लंबित है। हाई कोर्ट ने 11 नवंबर, 2024 को राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा।
