सुप्रीम कोर्ट ने ITBP, BSF, सीआरपीएफ, CISF और SSB समेत सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में छह महीने के भीतर कैडर समीक्षा करने का निर्देश दिया है। समीक्षा मूल रूप से 2021 के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन इसमें देरी हो गई है।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को कैडर समीक्षा तथा मौजूदा सेवा नियमों एवं भर्ती नियमों की समीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय से कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।
अदालत का यह निर्देश गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन, कैडर समीक्षा और आईपीएस प्रतिनियुक्ति को समाप्त करने के लिए भर्ती नियमों के पुनर्गठन और संशोधन की मांग करने वाली याचिकाओं पर आया है।
अदालत ने कहा कि देश की सीमाओं पर सुरक्षा बनाए रखने के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सीएपीएफ की भूमिका महत्वपूर्ण है।
इसमें कहा गया है कि सीएपीएफ की तैनाती से जुड़े विभिन्न मुद्दे हैं, जिनमें राज्य सरकारों और राज्य पुलिस बल के साथ समन्वय भी शामिल है।
