01 जनवरी । केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों के लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी है, जो आज से प्रभावी हो गए हैं। यह कानून देशभर में राष्ट्रीय खेल संघों और अन्य मान्यता प्राप्त खेल निकायों के कामकाज को नियंत्रित करेगा।
आज अधिसूचित प्रावधानों में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल संघों और क्षेत्रीय खेल संघों की स्थापना और संचालन ढांचा शामिल है। इनमें मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के लिए अनुपालन आवश्यकताएं, राष्ट्रीय खेल बोर्ड और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण का गठन और केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्तियां भी शामिल हैं।
इस चरणबद्ध कार्यान्वयन का उद्देश्य एक वैधानिक खेल प्रशासन ढांचे में सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करना है, जो अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर के अनुरूप पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिक प्रथाओं और सुशासन को बढ़ावा देता है।
इस अधिसूचना के साथ, अधिनियम के तहत परिकल्पित संस्थागत तंत्र अब परिचालन में आ गए हैं, जो भारत में खेल प्रशासन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
