सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए दोपहिया एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा से आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया मिलेगी और दूरदराज के क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल की सुविधा बेहतर होगी।
मंत्रालय ने मोटर वाहनों में वाहन-से-वाहन (V2V) संचार प्रणालियों के चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन प्रस्तावित करते हुए एक मसौदा अधिसूचना भी जारी की। इसमें कहा गया है कि V2V संचार महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मदद करेगा, जिससे अचानक ब्रेक लगाने, आगे से टक्कर का खतरा, असुरक्षित लेन परिवर्तन और आपातकालीन वाहनों के आने जैसी सुरक्षा संबंधी गंभीर स्थितियों में चालकों या वाहन प्रणालियों को अग्रिम चेतावनी मिल सकेगी।
