नई दिल्ली, 02 अप्रैल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एआई के जरिये अभिनेता शाहरूख खान के सामने झुकी हुई तस्वीर पोस्ट करने वाले आरोपित को जमानत दे दी है। एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ललेर ने आरोपित मुजाहिद जमाल शेख को जमानत देने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है। आरोपित की पुलिस हिरासत के दौरान पुलिस ने कुछ भी बरामद नहीं किया। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि जांच अधिकारी के कहने पर आरोपित ने अपना एक्स अकाउंट 14 मार्च को ही बंद कर दिया था। आरोपित ने एक्स अकाउंट दोबारा तभी खोला जब जांच अधिकारी ने ऐसा करने को कहा।
कोर्ट ने जमानत देते समय कहा कि आरोपित के भागने या साक्ष्य से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। कोर्ट ने पाया कि आरोपित का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। उस पर केवल ये आरोप है कि उसने एआई के जरिये प्रधानमंत्री मोदी का मॉर्फ्ड फोटो अभिनेता शाहरूख खान के साथ अपलोड किया था।
दिल्ली पुलिस ने आरोपित को 18 मार्च को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने मुजाहिद जमाल शेख को एक दिन की पुलिस हिरासत में भी भेजा था। उसके बाद से वो न्यायिक हिरासत में था। सुनवाई के दौरान आरोपित की ओर से पेश वकील आमिर रजा खान ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोपित के परिवार में पत्नी, तीन बच्चे और बुजुर्ग माता-पिता हैं। याचिकाकर्ता अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य है।
